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अनुविभागीय दण्डाधिकारी

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रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित…..

सूरजपुर, 01 मार्च 2025 अमृत टुडे। कलेक्टर एस जयवर्धन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा छत्तीसगढ़ कोलहाल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 5 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का चलाना या चलवाया जाना…