रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित…..
सूरजपुर, 01 मार्च 2025 अमृत टुडे। कलेक्टर एस जयवर्धन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा छत्तीसगढ़ कोलहाल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 5 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का चलाना या चलवाया जाना…
9 फरवरी की रात 12 बजे तक प्रत्याशी कर सकेंगे चुनाव प्रचार…..
10-11 फरवरी को नहीं होगी कोई सार्वजनिक सभा, नुक्कड़ सभा और जुलूस, लाउडस्पीकर भी रहेगा प्रतिबंधित धमतरी 08 फरवरी 2025 अमृत टुडे । धमतरी नगर निगम सहित सभी छह नगरीय…