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Bilaspur High Court | मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन के 03 पद सुरक्षित रखने के दिए निर्देश

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Bilaspur High Court Instructions given to reserve 03 posts of technician in medical college

बिलासपुर। छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन के 03 पद सुरक्षित रखने निर्देश दिया है। मेडिकल कॉलेज में टेक्‍नीशियन के 17 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 12 सितंबर 2017 को विज्ञापन जारी किया गया था। 17 पदों में से 05 पद अनारक्षित (01 पद अनारक्षित महिला सहित), 01 पद अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए, 09 पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित (02 पद अनुसूचित जनजाति महिला सहित) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 02 पद आरक्षित थे।

उपरोक्त विज्ञापित टेक्नीशियन पद के लिए चयन/मेरिट सूचि तैयार करने के लिए पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के अंक, तकनीकी योग्यता के अंक, साक्षात्कार के अंक एवं अनुभव के अंक को जोड़कर मूल्यांकन किया जाएगा। टेक्नीशियन के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता (1) जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होनी चाहिए, (2) सरकारी संस्थान से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और (3) राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत।

याचिकाकर्ताओं के पास टेक्नीशियन के पद के लिए उपरोक्त सभी अपेक्षित योग्यताएं हैं और योग्य उम्मीदवार होने के नाते तकनीशियन के पद के लिए विधिवत आवेदन किया। दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया के बाद, अधिष्ठाता, राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर, जिला सरगुजा ने पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की और दावा आपत्ति आमंत्रित कीं। अपात्र उम्मीदवारों की सूची में याचिकाकर्ताओं को इस कारण से अपात्र घोषित किया गया था कि आय प्रमाण पत्र नहीं है, अस्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी का नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र 24.11.2017 कटऑफ तिथि के बाद का है।

याचिकाकर्ताओं ने अधिष्ठाता, राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुत की है जिसके पश्चात डीन, शासकीय मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर ने दावा आपत्ति समाधान सूची प्रकाशित की, जिससे याचिकाकर्ताओं को इस कारण से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि वर्तमान भर्ती तकनीशियन के पद पर है, न कि मेडिकल लैब तकनीशियन के लिए।

अपात्र सूचि/आदेश से क्षुब्द होकर याचिकाकर्ता महेंद्र कुमार साहू, रीना किंडो एवं मुकेश दास ने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई न्यायाधीश अरविन्द सिंह चंदेल के एकलपीठ में हुई, जिसमे माननीय न्यायालय ने राज्य शासन एवं कॉलेज को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया एवं याचिकाकर्ताओं के लिए टेक्नीशियन के 03 पद सुरक्षित रखने के लिए आदेश पारित किया गया।

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