प्लाटिंगकर्ता द्वारा बनायी अवैध मुरूम रोड़ एवं प्लाट की डीपीसी को काटकर हटाया गया, निर्माणाधीन भवनों के विद्युत कनेक्शन काटे गये
रायपुर, 15 मई 2024 | रायपुर रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार आज नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता एवं नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन 10 के कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड कमांक 54 के तहत बोरियाखुर्द से लगकर दुर्गा विहार डूंडा में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर अभियानपूर्वक कड़ी कार्यवाही करते हुए रोक लगायी गयी ।
रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल एवं नगर निवेशक निशीकांत वर्मा के नेतृत्व एवं जोन 10 कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा, नगर निवेश सहायक अभियंता आशुतोष सिंह, जोन 10 उपअभियंता अतुल कुमार सिंह की उपस्थिति में थ्रीडी एवं श्रमिकों की सहायता से जोन 10 के कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड क्षेत्र में बोरियाखुर्द से लगकर दुर्गा विहार डूंडा में अज्ञात लोगो द्वारा लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई। अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा बनायी गयी अवैध मुरूम रोड को थ्रीडी से काटा गया। प्लाटिंग के लिये की गई सभी प्लाटो की डीपीसी को हटाने की कार्यवाही की गई। बनायी गयी नींव को थ्रीडी से तोड़ा गया। वहां पहुंचने का मार्ग बाधित किया गया। वहां स्थित निर्माणाधीन भवनों के अवैध विद्युत कनेक्शनों को विद्युत पावर कंपनी की सहमति से तत्काल काटने की कड़ी कार्यवाही की गई।
जोन 10 जोन कमिश्नर ने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार बोरियाखुर्द से लगकर दुर्गा विहार डूंडा में लगभग 5 एकड निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है। जोन 10 नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी शीघ्र नगर निगम जोन 10 को उपलब्ध करवाने कहा गया है। जानकारी आते ही शासन के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।