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निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग ने रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निरीक्षण कर अम्बुजा माल प्रबंधक को 3 दिन के भीतर आर.डब्ल्यु. एच. ठीक करवाकर रिपोर्ट करने…..

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निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग ने रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निरीक्षण कर अम्बुजा माल प्रबंधक को 3 दिन के भीतर आर.डब्ल्यु. एच. ठीक करवाकर रिपोर्ट करने, साया जी प्रबंधक को प्रणाली की सफाई करवाने के दिये निर्देश, स्वर्ण भूमि, मैग्नेटो माल में प्रणाली संतोषप्रद मिली

रायपुर, 22 मई 2024/ रायपुर जिला कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम के सभी जोनों के नगर निवेश विभाग की टीमों द्वारा अपने -अपने जोन क्षेत्र में आवासीय क्षेत्रों में निरंतर रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निरीक्षण किया जा रहा है।

इस क्रम में आज नगर निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग की टीम ने जोन 9 जोनकमीशनर् संतोष पाण्डेय के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता के. के. शर्मा , सहायक अभियंता अंशुल शर्मा, उपअभियंता अबरार खान, कुंदन साहू की उपस्थिति में जोन 9 के विभिन्न क्षेत्रों के बिल्डरों के परिसरों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का स्थल निरीक्षण किया ।

अधिकारियों ने बताया कि स्वर्ण भूमि, अम्बुजा माल, मैग्नेटो माल, सायाजी के परिसरों का में रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया. इसमें अम्बुजा माल में रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थिति खराब एवं असंतोषजनक मिली. इस पर अम्बुजा माल प्रबंधक को 3 दिन के भीतर जियो हाईड्रोलॉजिस्ट से रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणली को ठीक करवाकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये गए हैँ. साथ ही सायाजी के प्रबंधक को रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की सफाई करवाने कहा गया है. स्वर्ण भूमि एवं मैग्नेटो माल में रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली संतोषप्रद पायी गयी.

जोन 9 नगर निवेश विभाग ने जोन क्षेत्र में अम्बुजा माल प्रबंधक को निरीक्षण के बाद परिसर में रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को तीन दिन के भीतर जियो हाईड्रोलॉजिस्ट से ठीक करवाकर पर अनिवार्य रूप से चलित व व्यवस्थित फोटोग्राफ सहित निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग को सूचना देने निर्देशित किया है। अन्यथा की स्थिति में प्रणाली को ठीक नहीं कराये जाने पर प्रति वर्ष भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1000 रू. की दर से वार्षिक शास्ती आरोपित करते हुए नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही प्रस्तावित करने की चेतावनी दी गई है।

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