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12 जून 2024

अमृत टुडे । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। अब तक 36 लाख से अधिक महिलाएँ इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। महिलाओं को चूल्हा और धुएँ से छुटकारा मिला है साथ ही लकड़ी और कोयले पर निर्भरता से भी निजात मिली है।

उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड
आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) – उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
बैंक खाता संख्या और आईएफएससी |

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