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नगर निगम जोन 8 ने कोटा साईंनाथ कॉलोनी में भिन्न 3 स्थानों में लगभग 3 एकड़, कबीर नगर अविनाश आशियाना के पीछे लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर अवैध मुरूम रोड काटकर, प्लाटों की डीपीसी को हटाकर तत्काल लगाई कारगर रोक

रायपुर 14 जून 2024

अमृत टुडे। रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर कार्यवाही लगातार जारी है। नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता एवं नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग ने तहसीलदार देवांगन एवं जोन 8 जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव के नेतृत्व एवं कार्यपालन अभियंता*अभिषेक गुप्ता, सहायक अभियंता ईश्वर लाल टावरे, उप अभियंता अक्षय भारद्वाज, कोटा के पटवारी पाण्डेय की उपस्थिति में रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्रमांक 20 के तहत कोटा में साईंनाथ कॉलोनी क्षेत्र की लगभग 3 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर स्थल में अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा प्लाट कटिंग करने की गयी मार्किंग को हटाकर, डीपीसी को काटकर, अवैध मुरुम रोड को काटकर आवागमन बाधित करते हुए कारगर रोक लगाई गयी।

नगर निगम जोन 8 के जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव ने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त के निर्देशानुसार जोन 8 के तहत रामकृष्ण परमहंस वार्ड नम्बर 20 के तहत कोटा में साईंनाथ कॉलोनी फेस -2 क्षेत्र में भिन्न 3 स्थानों में लगभग 3 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है।

इसी प्रकार नगर निगम जोन नम्बर 8 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन के तहत पण्डित जवाहर लाल नेहरू वार्ड नम्बर 2 के क्षेत्र में कबीर नगर फेस – 4 में अविनाश आशियाना अपार्टमेंट परिसर के पीछे लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करने काली डस्ट डालकर की जा प्लाट कटिंग, बनाई जा रही नींव सहित अवैध मुरूम रोड को जेसीबी मशीन की सहायता से स्थल पर काटकर अवैध प्लाटिंग पर तत्काल कारगर रोक लगायी गयी है. नगर निगम जोन क्रमांक 8 के नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामियों की जानकारी सम्बंधित नगर निगम जोन क्रमांक 8 के नगर निवेश विभाग को शीघ्र उपलब्ध करवाने कहा गया है। तहसील कार्यालय से जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्बंधित अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।

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