बिलासपुर पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बसों का आकस्मिक निरीक्षण
बिलासपुर, 28 जून 2024
अमृत टुडे। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा, स्कूल बसों का सावधानीपूर्वक संचालन एवं दुर्घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने की दृष्टि से सुरक्षात्मक उपाय हेतु, शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही स्कूलों में परिवहन कार्य में लगे स्कूली बसो का “यातायात पुलिस” व परिवहन विभाग” द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग करने के निर्देश दिए गए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात नीरज चंद्राकर सर ने बताया कि-नए शैक्षणिक सत्र 2024- 25 प्रारंभ हो चुका है, विभिन्न स्कूलों में चलने वाली स्कूली बस आदि वाहन निर्धारित सुरक्षा मापदंड के अनुरूप है कि नहीं, का निरीक्षण एवं सभी जरूरी दस्तावेज, सुरक्षा के मापदंड को स्कूलों में जा कर आकस्मिक भौतिक निरीक्षण किए जाने हेतु, परिवहन विभाग के अधिकारी एवं यातायात पुलिस के निरीक्षक हेमवंत चंद्राकर, निरीक्षक लक्ष्मी चौहान एवं डी0डी0 सिंह की टीम बनाई गई है, जो की चार दिवस 27 जून से 30 जून तक निरंतर स्कूल बसों की जांच करेंगी, इसके साथ ही स्कूलों में चलने वाले स्कूल वैन एवं ऑटो जो की क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों का परिवहन करते हैं, उन पर भी हमारी कड़ी नजर है, जिन पर आगामी दिनों में कार्यवाही की जाएगी।
विदित हो कि इसके पूर्व भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ट्रैफिक) नीरज चंद्राकर द्वारा विगत दिनों पुलिस परेड ग्राउंड में स्कूली बसों का निरीक्षण जांच यातायात पुलिस द्वारा किया के उपरांत चालक एवं परीचालकों का पुलिस वेरीफिकेशन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
स्कूली परिवहन करने वाले वाहनों की संयुक्त जॉच में 80 बसो की जांच कीगई जिसमें फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, फायर फाइटर, सीसीटीवी की उपलब्धता, पारदर्शी शीशा, जाली, फॉस्ट एड बॉक्स, स्कूल बस पीले रंग में होना, स्कूल बसों के आगे पीछे स्कूल बस लिखा होना, स्कूल का दूरभाष नंबर की जॉच की गई, जिसमे कर्नल एकेडमी, महर्षि विद्या मंदिर, बचपन स्कूल,
कैरियर पॉइंट, चौकसे कॉलेज,केपीएस स्कूल सरस्वती स्कूल, आधारशिला सैनिक स्कूल में परिवहन में लगे वाहनों की जांच की गई जिसमें 12 बसो का फिटनेस नहीं पाए जाने पर तत्काल फिटनेस बनवाने हेतु हिदायत दी गई, साथ ही साथ एक स्कूल बस का परमिट न होने पर परिवहन विभाग द्वारा 6000/- का चालान काटा गया। जांच के दौरान सभी चालको एवं परिचालकों को यातायात नियम का सदैव पालन करने,नशे की हालत में वाहन न चलाने एवं बच्चों के सामने अच्छे आचरण का व्यवहार करने की हिदायत दी गई।