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इच्छुक व्यक्ति, संस्था नगर निगम रायपुर क्षेत्र में रैली, जुलुस की अनुमति हेतु रायपुर नगर निगम मुख्यालय…..

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इच्छुक व्यक्ति, संस्था नगर निगम रायपुर क्षेत्र में रैली, जुलुस की अनुमति हेतु रायपुर नगर निगम मुख्यालय के कक्ष क्र. 306 और 311 में कार्यालयीन दिवस में कार्य अवधि में संपर्क कर सकते है

सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल, अस्थायी संरचना हेतु नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है

निर्धारित आवेदन प्रारूप न्यूनतम 7 दिवस पूर्व 4 विभागो का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया जाना आवश्यक है

रायपुर, 12 सितम्बर 2025

अमृत टुडे। छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में रायपुर नगर निगम आयुक्त को सार्वजनिक खेल मैदान आयोजन पंडाल, अस्थायी संरचना हेतु रैली, जुलुस की अनुमति हेतु अधिकृत किया गया है। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में राज्य शासन के निर्देशो के पालन हेतु नगर निगम क्षेत्र हेतु सार्वजनिक खेल मैदान आयोजन पंडाल, अस्थायी संरचना हेतु संबंधित क्षेत्र के जोन कार्यालय जोन कमिश्नर को अधिकृत कर दिया है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति संस्था नगर निगम रायपुर क्षेत्र में सार्वजनिक खेल मैदान आयोजन, पंडाल, अस्थायी संरचना हेतु अनुमति के लिए नगर निगम रायपुर के संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में कार्यालयीन दिवस पर कार्यालयीन समय अवधि के दौरान संपर्क स्थापित कर सकते है।

इसी प्रकार नगर निगम आयुक्त ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रैली जुलुस की अनुमति हेतु नगर निगम रायपुर के उपायुक्त मोनेश्वर शर्मा को नोडल अधिकारी व उपअभियंता प्रेरणा अग्रवाल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रैली, जुलुस की अनुमति हेतु कोई भी व्यक्ति संस्था कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन अवधि में नगर निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के द्वितीय तल पर स्थित कार्यालय कक्ष कमांक 306 अथवा 311 में संपर्क स्थापित कर सकते है। निर्धारित प्रारूप में नगर निगम रायपुर क्षेत्र में रैली जुलुस की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इच्छुक व्यक्ति संस्था कक्ष कमांक 306 अथवा 311 में संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।

निर्धारित आवेदन प्रारूप में नगर निगम रायपुर क्षेत्र में रैली जुलुस की अनुमति हेतु और नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक खेल मैदान आयोजन पंडाल अस्थायी संरचना हेतु अनुमति हेतु न्यूनतम 7 दिवस पूर्व आवेदन निर्धारित प्रारूप में किया जाना अनिवार्य है।

इसके साथ ही निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ 4 विभागो क्रमशः अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व विभाग, थाना प्रभारी पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड अग्निशमन विभाग, कार्यपालन अभियंता अथवा सहायक अभियंता विद्युत विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना आवश्यक है।

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