*अवैध शराब परिवहन पर आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई*
अमृत टुडे रायपुर छत्तीसगढ़ :: आबकारी विभाग की कार्यवाही:हाल ही में, अवैध रूप से मदिरा परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इस कार्यवाही के अंतर्गत 16.2 बल्क लीटर मदिरा के साथ-साथ एक वाहन भी जप्त किया गया। यह कार्यवाही आबकारी आयुक्त तथा कलेक्टर जिला रायपुर द्वारा दिए गए निर्देशों और प्रभारी उपायुक्त आबकारी रायपुर के मार्गदर्शन में की गई।
जब अवैध मदिरा परिवहन की सूचना मिली, तो वृत्त प्रभारी टाटीबंध ने त्वरित निर्णय लेते हुए कोटा सरस्वती नगर रेलवे पटरी के निकट एक संदिग्ध वाहन को रोकने का निर्देश दिया। जब इस वाहन की तलाशी ली गई, तो उसमें रखे बोरियों से कुल 90 नग पाव देशी मदिरा मसाला बरामद हुआ।
उक्त मदिरा को तुरंत जप्त कर लिया गया और वाहन चालक जैसिंह ठाकुर के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत कानून के अनुसार प्रकरण कायम कर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, मदिरा परिवहन में प्रयुक्त दुपहिया वाहन को भी जप्त कर लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आबकारी विभाग इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के प्रति सख्ती बरत रहा है।
*यह कार्यवाही ज़ेबा खान*, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की गई और इसमें रविशंकर पैकरा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, तथा रविन्द्र देवांगन, आबकारी आरक्षक का भी सहयोग रहा है। इस मामले से यह सिद्ध होता है कि आबकारी विभाग जागरूकता और सख्त कार्यवाही के माध्यम से अवैध मदिरा व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।





