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“निगम जोन 3 स्वास्थ्य विभाग ने शंकर नगर वार्ड 30 में मोटू‑पांडा के साथ निकाली स्वच्छता जनजागरण रैली, नागरिकों से कूड़ा अलग करके सफाई मित्र को देने और खुले में कचरा न फेंकने की अपील”…..

ByPreeti Joshi

Apr 26, 2026
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अमृत टुडे, रायपुर छत्तीसगढ़ 25 अप्रैल 2026।

रायपुर नगर निगम जोन 3 के स्वास्थ्य विभाग ने शंकर नगर वार्ड 30 में पार्षद राजेश गुप्ता के नेतृत्व में जन‑जन को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए “स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2026” के तहत विशेष रैली निकाली।

विवरण: नगर निगम रायपुर जोन क्रमांक 3 के स्वास्थ्य विभाग ने आज जोन क्षेत्र के अंतर्गत शंकर नगर वार्ड 30 में “स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2026” के तहत एक प्रभावशाली स्वच्छता जनजागरण रैली निकाली। यह रैली वार्ड पार्षद राजेश गुप्ता के नेतृत्व में, जोन अध्यक्ष साधना प्रमोद साहू, जोन 3 जोन कमिश्नर प्रीति सिंह और कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे के निर्देश पर आयोजित की गई।

रैली में नगर निगम के स्वच्छता दीदियों, सफाई मित्रों और सफाई कर्मचारियों के साथ ही सहायक अभियंता नरेश साहू और जोन स्वास्थ्य अधिकारी पूरन कुमार ताण्डी भी उपस्थित रहे। नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए लोकप्रिय टीवी कामिक्स पात्र मोटू और पांडा का अभिनय करते कलाकारों ने जन‑जन को सकारात्मक स्वच्छता संदेश दिया। उन्होंने यह बताया कि निर्दोष चित्रकारी और मजाकिया संवाद के माध्यम से ही साफ‑सफाई की महत्ता सबसे आसानी से समझ आती है।

पार्षद राजेश गुप्ता ने वार्ड के रहवासियों को “स्वच्छता के चार धुरंधर” अभियान के बारे में बताया, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप लागू किया गया है। उन्होंने नागरिकों से विनम्र अपील की कि वे घरों में चार अलग‑अलग रंगों के डस्टबिन में गीला कचरा, सूखा कचरा, सेनेटरी वस्तुएं और विशेष देखभाल कूड़ा (उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी अपशिष्ट) अलग‑अलग संग्रहित करके सफाई मित्र को दें, ताकि रायपुर को स्वच्छ शहर घोषित करने में भागीदार बन सकें।
विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी ने नागरिकों को यह भी समझाया कि “जीवन में स्वच्छता का महत्व इतना बड़ा है कि यह सिर्फ अच्छी आदत नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है।” इसलिए वार्ड और शहर को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने खुले में कचरा फेंकने की बजाय सफाई वाहन में कूड़ा देने की सलाह दी। इसके साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि नियम जानबूझकर तोड़ने वालों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है, ताकि स्वच्छता‑नियमों का पालन अधिक सख्ती से हो सके।

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