अमृत टुडे, रायपुर छत्तीसगढ़
18 जून 2026 । उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि वर्षों से अवरुद्ध रही लीज, किराया और नीलामी से जुड़े समस्याओं का समाधान नए संपत्ति अंतरण नियम में किया गया है; नियम से नगरीय निकायों की संपत्ति का बेहतर उपयोग और आय सृजन सुनिश्चित होगा, साथ ही पुरानी शर्तों का पुनरावलोकन भी संभव होगा।
विवरण :: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि समय के साथ नगरीय निकायों की संपत्ति अंतरण नियमों में लंबे समय से आवश्यक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए नियम वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संपत्ति के उपयोग और व्यय के तरीकों को व्यवस्थित करेंगे तथा निकायों की आय के वैकल्पिक साधन विकसित करने में मदद करेंगे। वर्षों से स्थिर रहने वाली लीज़ राशि, किराए और लंबित नीलामी जैसी समस्याओं का निराकरण अब नियमावली में शामिल व्यवस्थाओं से संभव होगा।
इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति का बेहतर उपयोग, पारदर्शिता और नियमित आय सुनिश्चित होगी। शिक्षित नीतिगत प्रतिबंधों को हटाकर, नवीनीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से दुकानों व पट्टों की नीलामी व संशोधित किराया तंत्र लागू किया जाएगा ताकि नगरीय निकायों को सतत राजस्व प्राप्त हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन शहरी सेवाओं के वित्तपोषण और शहरों के दीर्घकालीन विकास के लिये निर्णायक साबित होंगे।




