अमृत टुडे, धमतरी छत्तीसगढ़
26 अगस्त 2026 । धमतरी पुलिस द्वारा ग्राम कोपेडीह में अलग-अलग टीमों की दबिश, अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 05 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
तीन प्रकरणों में 210 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमती 21,000/- रुपये जप्त
पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.सी. पटेल के मार्गदर्शन में थाना भखारा पुलिस ने ग्राम कोपेडीह में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं भंडारण के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की। अभियान के दौरान थाना भखारा की अलग-अलग टीमों ने एक साथ दबिश देकर 03 अलग-अलग प्रकरणों में कुल 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 210 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 21,000/- रुपये है। सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
प्रकरणवार कार्यवाही
अपराध क्रमांक 104/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट
आरोपी का नाम: गोवर्धन चंदेल, पिता उत्तम चंदेल, उम्र 40 वर्ष, निवासी कोपेडीह, थाना भखारा।
आरोपी के कब्जे से 50 लीटर महुआ शराब, कीमत 5,000/- रुपये जप्त।
अपराध क्रमांक 105/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट
आरोपी के नाम: (01) अशोक माथुर, पिता विट्ठल राम माथुर, उम्र 54 वर्ष; (02) संदीप कुमार माथुर, पिता अशोक माथुर, उम्र 29 वर्ष; (03) सुनील कुमार माथुर, पिता अशोक माथुर, उम्र 35 वर्ष; तीनों निवासी ग्राम कोपेडीह, थाना भखारा।
आरोपियों के कब्जे से 110 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब, कीमत 11,000/- रुपये जप्त।
अपराध क्रमांक 106/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट
आरोपी का नाम: राम कुमार माथुर, पिता उतरा माथुर, उम्र 20 वर्ष, निवासी कोपेडीह, थाना भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.)।
आरोपी के कब्जे से 50 लीटर महुआ शराब, कीमत 5,000/- रुपये जप्त।
इस प्रकार तीनों प्रकरणों में कुल 05 आरोपियों से 210 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, कुल कीमत 21,000/- रुपये जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।
धमतरी पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं भंडारण के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार सख्त कार्यवाही जारी है।




