बिलासपुर , 01 अप्रैल 2024 | आरोपी :- मो. इसाक खान पिता मो. आशिफ खान उम्र 20 वर्ष निवासी सांई मंदिर के पीछे मैग्नेटोमाल के पास बिलासपुर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ.ग. ।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 4.11.23 को प्रार्थिया मंजू अहिरवार पिता स्व शोभित अहिरवार उम्र 47 वर्ष निवासी क्रांतिनगर तारबाहर बिलासपुर छ.ग. ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04.11.23 के रात्रि करीबन 02.00 बजे वापस आकर अपने घर के अंदर गई तो देखी की घर के आलमिरा का लाकर टूआ हुआ था, घर के सारे कपडे फैले हुए थे प्रार्थिया के द्वारा अपने आलमिरा को चेक करने पर आलमिरा में रखे नगदी 25000 रूपये, एक विवो कंपनी का मोबाईल एक नग सोने का फूल्ली को कुल जुमला 34000रू को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है जिसकी रिपोर्ट पर थाना तारबाह में अपराध क्रमांक – 373 / 23 धारा 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिले में इस तरह की अन्य घटनायें होने की सूचना पर पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) पूजा कुमार (भा.पु.से.) के द्वारा तत्काल तस्दीक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतू दिशा निर्देश देने पर थाना प्रभारी तारबाहर के नेतृत्व में टीम गठीत कर चोरी/ नकबजनी के पुराने प्रकरणों गिरफ्तार हुए आरोपिनयों से पुछ- ताछ करने पर आरोपी मो. ईसाफ खान निवासी सांई मंदिर के पीछे सिविल लाईन को घेराबंदी कर पकडा गया जिसे कडाई से पुछ-ताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया गया है। प्रकरण में चारी गये मोबाइल वीवो Y 22 कीमती 7000 मशरूका को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है एवं आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है ।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना तारबहार के थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल अग्रवाल उनि संजीव ठाकुर, आर. प्रदीप जायसवाल, रूपलाल चंद्रा का योगदान रहा।