रायपुर 24 अप्रैल 2024
प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को दी गई निर्वाचन से जुड़ी जानकारियां
लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए रायपुर लोेकसभा क्षेत्र में अभ्यर्थियों के नामांकन मान्य होने के बाद अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आज इन सभी अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ प्रतिनिधियों को लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कलेक्टर कार्यालय स्थित सभाकक्ष में आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगणों की उपस्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने स्टेण्डिंग कमेटी व अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान निर्वाचन प्रेक्षक, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह सहित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सिंह ने अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से कहा कि वे चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को यदि किसी प्रकार की शिकायत हो तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लांच किए गए सी-विजिल एप में उसकी शिकायत कर सकता है या लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर या जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित कर सकता है।
डॉ. सिंह ने बताया कि चुनाव के लिए सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी एक-एक अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं जो अभ्यर्थी के स्थान पर कार्य कर सकेंगे। व्यय अभिकर्ता के रूप में भी एक व्यक्ति की नियुक्ति अभ्यर्थी कर सकते हैं।
तीन बार प्रस्तुत करना होगा व्यय लेखा- अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए व्ययों का लेखा तीन बार प्रस्तुत करना होगा तथा वे अपने द्वारा किए जा रहे व्ययों के लेखों को प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज कर समुचित रिकार्ड रखेंगे। व्यय प्रेक्षक यदि जरूरी समझेंगे तो वे अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर को तलब कर उसका परीक्षण कर सकेंगे।
अनुमतियां आनलाईन के अलावा मैन्युअली भी- कलेक्टर डॉ. सिंह ने बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों के तहत अभ्यर्थी विभिन्न अनुमतियां आनलाईन के अलावा मैन्युअली भी प्राप्त कर सकेंगे तथा इस हेतु उन्हें अनुमति प्राप्त करने से संबंधित आवेदन विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
निःशुल्क सामग्री, राशि का वितरण गंभीर मामला- अभ्यर्थियों को बताया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अभ्यर्थी, उनके प्रतिनिधि या राजनैतिक दलों तथा उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क सामग्री या राशि आदि का वितरण करना गंभीर मामला है। यदि इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
प्रचार सामग्री पर प्रिटर्स, प्रकाशक का नाम आवश्यक- प्रचार-प्रसार सामग्री की प्रिंटिंग, प्रकाशन पर प्रिंटर्स, प्रकाशक का नाम, प्रिंटिंग संख्या आदि अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को बताया गया कि वीडियो सर्विलेस टीम लगातार कार्य कर रही है तथा अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे चुनावी व्ययों पर पूरी नजर रखी जा रही है। इसी प्रकार वीडियो अवलोकन टीम अभ्यर्थी द्वारा किए गए व्यय का निर्धारण निर्धारित रेट सूची के अनुसार कर रही है। जिसके आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत व्यय लेखे की क्रास चेकिंग भी की जायेगी।
शस्त्र साथ में रखना पूर्णतः प्रतिबंधित- बैठक के दौरान बताया गया कि चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान, मतदान केंद्र में या उसके आसपास किसी भी प्रकार का शस्त्र ले जाना या साथ में रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य में सभी सहयोग दें- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त प्रेक्षकों ने अभ्यर्थियों, प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले में निर्विघ्न व शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य संपन्न कराने में सभी अभ्यर्थीगण व राजनीतिक दल अपना पूर्ण सहयोग दें। यदि चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव उनके पास हैं तो वे अपने से संबंधित प्रेक्षक के समक्ष रखें, न कि स्वयं कोई कदम उठाएं। प्रेक्षकों ने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी या किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि चुनाव के दौरान ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो। बैठक के दौरान अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों, उठाई गई शंकाओं का समाधानकारक उत्तर भी दिया गया।
शांति व्यवस्था बनाए रखें- बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने अभ्यर्थियों, प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी अपना सहयोग दें तथा ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ें। उन्होंने कहा कि यदि अभ्यर्थी को किसी से कोई शिकायत है तो वे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अपनी शिकायत कर सकते हैं। प्राप्त शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार की शिकायत पर स्वयं ही कोई कार्यवाही न करें न ऐसा कोई कदम उठाएं जिससे शांति व्यवस्था बाधित होती हो।