रायपुर , 21 मई 2024 | रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर कार्यवाही लगातार जारी है. आज नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता एवं नगर निगम जोन क्रमांक 10 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग ने जोन 10 जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल एवं नायब तहसीलदार राठौर के नेतृत्व, कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता योगेश यदु, उप अभियंता अतुल कुमार सिंह, रविप्रभात साहू की उपस्थिति में मेडिशाइन हॉस्पिटल अमलीडीह के पीछे लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर स्थल में अज्ञात अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा प्लाट कटिंग करने लगाए गए पोल को हटाकर, अवैध मुरुम रोड को काटकर आवागमन बाधित करते हुए कारगर रोक लगाई गयी.
नगर निगम जोन 10 के जोन कमिश्नरने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 10 के क्षेत्र के तहत मेडिशाइन हॉस्पिटल अमलीडीह के पीछे लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है। जोन 10 के नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी सम्बंधित नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग को शीघ्र उपलब्ध करवाने कहा गया है। तहसील कार्यालय से जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।