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केंद्रीय GST आयुक्तालय में बजट बाद परामर्श और बातचीत पर आयोजित कार्यक्रम में चेंबर प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ…..

ByPreeti Joshi

Feb 15, 2025 #@AmritToday, #amrittoday, #amrittoday.in, #amrittoday.in छत्तीसगढ़ न्यूज, #BIG NEWSMID, #Breaking, #Breaking news, #cg news, #Chhattisgarh, #chhattisgarh breaking news, #chhattisgarh hindi news, #chhattisgarh latest hindi news, #chhattisgarh latest news, #Chhattisgarh news, #chhattisgarh news in hindi, #chhattisgarh news live today, #chhattisgarh news today, #chhattisgarhi news, #DAY NEWS, #Exclusive, #Hindi News, #HINDICHHATTISGARH, #KA SILSILATODAY'S, #latest news, #News, #NEWSCHHATTISGARH, #NEWSHINDI, #NEWSINDIA, #NEWSKHABRON, #NEWSTODAY'S, #Today breaking news, #today news, #TODAY'S LATEST, #UPDATE, #अभी-अभी, #अमृत टुडे, #आज की ताजा खबर, #आयोजित कार्यक्रम, #इंडिया न्यूज़, #केंद्रीय GST आयुक्तालय, #केंद्रीय जीएसटी, #केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय रायपुर, #क्रेडिट नोट्स, #खबरछत्तीसगढ़, #चेंबर प्रतिनिधि मंडल, #चैंबर प्रतिनिधि मंडल, #छत्तीसगढ़ न्यूज़, #छत्तीसगढ़, #जीएसटी, #जीएसटी मामलों में जुर्माना लगाने, #न्यूजछत्तीसगढ़, #परामर्श और बातचीत, #पेनाल्टी पर सुझाव, #लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज, #हिंदीछत्तीसगढ़
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धारा 34 क्रेडिट नोट्स एवं लगने वाले पेनाल्टी पर सुझाव दिए

रायपुर, 15 फरवरी 2025

अमृत टुडे। कल 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय रायपुर में बजट बाद परामर्श और बातचीत पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें चैंबर प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ। कार्यक्रम में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी से संबंधित प्रावधानों पर निम्नलिखित सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं:–

  1. जीएसटी मामलों में जुर्माना लगाने के लिए बजट में एक कठोर प्रस्ताव:-
    (अ) बजट से पहले:- जुर्माने की मांग के कारण बताओ नोटिस के मामले में
    अपील दायर करने के लिए कोई पूर्व-जमा करने की प्रक्रिया
    नहीं थी। (ब ) बजट के बाद:- कर की मांग को शामिल किए बिना केवल जुर्माना लगाने
    वाले सभी मामलों में अपील दायर करने के लिए पूर्व शर्त के
    रूप में जुर्माने का 10% जमा करने का प्रस्ताव है।
  • ट्रिब्यूनल स्तर पर भी, कर की मांग को शामिल किए बिना केवल जुर्माने वाले मामलों में अतिरिक्त 10% जुर्माने की पूर्व जमा राशि निर्धारित की जा रही है।
  • यह सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 112(8) (विधेयक के खंड 125) में एक प्रावधान डालकर किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त प्रावधान को पूर्व की तरह यथावत रखा जाना चाहिए।

  1. धारा 34 (क्रेडिट नोट्स) में संशोधन:- धारा 34 में प्रस्तावित परिवर्तन यह अनिवार्य करता है कि प्राप्तकर्ता इसे उलट दें यदि कोई आपूर्तिकर्ता कर देनदारी को कम करने वाला क्रेडिट नोट जारी करता है तो आईटीसी। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि आईटीसी के दावे वास्तविक लेनदेन के साथ संरेखित हों, जिससे राजस्व रिसाव को रोका जा सके। हालाँकि, यह आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट नोट्स की निगरानी के लिए प्राप्तकर्ताओं पर एक अतिरिक्त अनुपालन जिम्मेदारी डालता है। वर्तमान में, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से कोई आपूर्तिकर्ता यह जांच सके कि प्राप्तकर्ता ने अपना आईटीसी वापस कर दिया है या नहीं और इसलिए, यह सुलह प्रक्रिया को जटिल बनाता है और अनजाने में त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में विवाद और दंड के कारण अतिरिक्त मुकदमेबाजी हो सकती है।

अतः उपरोक्त प्रावधान को हटाया जाना चाहिए।

उपरोक्त सुझावों पर कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने सकारात्मकता दिखाते हुए उचित कदम उठाने की बात कही।

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