सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नलकूप पेयजल अथवा c के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जाएगा
आदेश के सफल क्रियान्वयन के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त
धमतरी 16 अप्रैल 2025
अमृत टुडे। धमतरी जिले में औसत वर्षा से कम वर्षा होने तथा अल्पवृष्टि, खण्डवृष्टि के कारण भूमिगत जलस्तर लगातार गिर रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न पेयजल स्त्रोतों जैसे हैण्डपम्प, नलजल प्रदाय योजना, सिंगलफेस पावर पम्प और सोलर योजनाओं आदि से पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है।

गर्मी के मौसम में इसके और भी गहराने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत मिले शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण धमतरी जिले को आगामी मानसून आगमन तक अथवा 30 जून 2025 तक जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना, जल अभावग्रस्त क्षेत्र में जलस्त्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिए अथवा अन्य प्रयोजन के लिए जल नहीं लिया जा सकेगा।


