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आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 288/2024 धारा 294,323,327, 506,34 भादवि. के तहत् की गई है कार्यवाही।

रायपुर 11 मई 2024 | दिनांक 09.05.2024 को प्रार्थी सोहन वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 09.05.2024 को रात्रि करीबन 08.30 बजे यह अपने साथी राजू वर्मा के साथ काम करके वापस अपने घर आ रहा था तभी हसन खान उर्फ राजा वहां आकर अपने मोटर सायकल बीच गली में खड़ा कर दिया, जिसे हटाने के लिये कहने पर आरोपी द्वारा मां बहन की गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर चाकू से वार कर दिया। जिसकी सूचना पुलिस को देने के लिये प्रार्थी वहां से जा रहा था। इसी दौरान आरोपी हसन खान के द्वारा अपने साथी आसिफ के साथ मिलकर प्रार्थी के मित्र राजू वर्मा को धमकाते हुए शराब पीने के लिये रूपये की मांग किया, जो मना करने पर राजू वर्मा को भी चाकू से हमला कर चोट पहूंचाये। प्रार्थी सोहन वर्मा के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 288/2024 धारा 294,323,327,506,34 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में मुखबीर के सूचना के आधार पर आरोपी हसन खान उर्फ राजा को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी हसन खान द्वारा अपने साथी आसिफ के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी हसन खान उर्फ राजा के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया है। आरोपी आसिफ का पता तलाश विवेचना जारी है।
गिरफ्तार आरोपी-

  1. हसन खान उर्फ राजा पिता मोह. साकिर खान उम्र 20 साल पता राधाकृष्ण मंदिर के पीछे, गांधीनगर, पंडरी रायपुर

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