मुखबीरी का बात बना घटना कारण। आरोपियों द्वारा किया गया था हत्या का प्रयास।
घटना मे प्रयुक्त लकडी का गुटखा व बेल्ट किया गया जप्त। आरोपियों को लिया गया हिरासत में।
नाम आरोपीगण –
1. राकेश कश्यप पिता घनश्याम कश्यप उम्र 26 वर्ष निवासी यादव नगर तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. मुकेश कश्यप पिता घनश्याम कश्यप उम्र 30 वर्ष निवासी यादव नगर तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर 16 मई 2024
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विकास कश्यप पिता सिध्दपाल कश्यप उम्र 20 वर्ष निवासी यादव नगर तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.) का दिनांक 14.05.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 14.05.2024 के दोपहर 03.45 बजे मुखबीरी करने के बात को लेकर राकेश कश्यप व मुुकेश कश्यप द्वारा राम मंदिर के पास प्रार्थी व सोनू यादव को जान से मारने की नियत से माॅ बहन की गालियाॅ देते हुये बफ फोडने वाले लकडी के गुटखा व बेल्ट से प्राणघातक चोट पहुॅचाये थे जिस पर अपराध पंजीबध्द कर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह को हालात से अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) उमेश प्रसाद गुप्ता से दिशा निर्देश पर आरोपी राकेश कश्यप व मुकेश कश्यप को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर प्रार्थी व सोनू यादव के साथ अपराध घटित करना स्वीकार किये। प्रकरण के दोनो आरोपी से घटना मे प्रयुक्त लकडी का गुटखा व बेल्ट जप्त कर आरोपियों का विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से परिजनो को अवगत कराकर दिनांक 15.05.2024 को माननीय न्यायायल न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक भारती मरकाम, सउनि विरेन्द्र सिंह नेताम, प्र.आर. 675 प्रवीण पाण्डेय, आरक्षक केशव मार्को व विरेन्द्र राजपूत की अहम भूमिका रही।