अवैध रूप से शराब बिक्री करने ले जा रहे आरोपी के विरुद्ध बिरेझर पुलिस द्वारा धारा 34(2)आबकारी एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही,चौकी बिरेझर पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही
आरोपी से 53 पौवा देशी शराब कीमती 5820/-रूपये, प्रयुक्त वाहन एक्टिवा कीमती 40,000/-रूपये, जुमला 45820/- रूपये किया गया जब्त
धमतरी , 08 जून 2024
असामाजिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही करने एवं उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सभी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं।
इसी तारतम्य में ग्राम कोडबोड में अवैध रूप से बिक्री के लिए शराब परिवहन करने की मुखबिर सूचना पर चौकी बिरेझर एवं सायबर टीम द्वारा आरोपी मोहन लाल मनहरे पिता मेला राम मनहरे,उम्र 44 वर्ष निवासी आलेखुटा बिरेझर से 53 पौवा देशी मशाला शराब कीमती 5820/- एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन,एक्टिवा 04 VK 2900 कीमती 40000/- जुमला कीमती 45820/-रूपये गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी के विरुद्ध चौकी बिरेझर में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया।
आरोपी का नाम-: मोहन लाल मनहरे पिता मेला राम मनहरे,उम्र 44 वर्ष निवासी आलेखुटा बिरेझर थाना कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)
उक्त कार्यवाही में चौकी बिरेझर से प्रआर.शेष नारायण,पांडेय,आर. भगवानी साहू एवं सायबर से प्रआर.लोकेश नेताम, योगेश नाग,मुकेश मिश्रा,मनोज साहू ,गोपाल चंद्राकर,फनेश साहू का विशेष योगदान रहा।