कोरिया 24 जुलाई 2024
किशोर न्याय बालको की देखरेख एवं संरक्षण प्रावधानों के तहत जिले में प्राप्त होने वाले देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले 06 वर्ष से कम आयु के बालकों यथा अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, अभ्यर्पित, बाल भिक्षुक, बाल तस्करी से पीड़ित, शोषण का शिकार, सड़क पर रहने वाले आदि बालकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जिले में बाल देखरेख संस्था यथा- विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन हेतु इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था/संगठन से निर्धारित प्रारूप में 6 अगस्त 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित किये जाने हेतु संस्था/संगठन का सुसंगत अधिनियम, (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973) के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है, तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हो। विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण 10 बच्चों की क्षमता वाली बाल देखरेख संस्था के रूप में संचालित होगी।
इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइटwww.cgwcd.gov.in एवंwww.cgstate.gov.inमें उपलब्ध है अथवा जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।