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नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र…..

ByPreeti Joshi

Jan 2, 2025 #@AmritToday, #amrittoday, #amrittoday.in छत्तीसगढ़ न्यूज, #BIG NEWSMID, #Breaking, #Breaking news, #cg news, #Chhattisgarh, #chhattisgarh breaking news, #chhattisgarh hindi news, #chhattisgarh latest hindi news, #chhattisgarh latest news, #Chhattisgarh news, #chhattisgarh news in hindi, #chhattisgarh news live today, #chhattisgarh news today, #chhattisgarhi news, #DAY NEWS, #Exclusive, #Hindi News, #HINDICHHATTISGARH, #KA SILSILATODAY'S, #latest news, #News, #NEWSCHHATTISGARH, #NEWSHINDI, #NEWSINDIA, #NEWSKHABRON, #NEWSTODAY'S, #Today breaking news, #today news, #TODAY'S LATEST, #UPDATE, #अभी-अभी, #अमृत टुडे, #आज की ताजा खबर, #इंडिया न्यूज़, #खबरछत्तीसगढ़, #छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग, #छत्तीसगढ़ न्यूज़, #छत्तीसगढ़, #छत्तीसगढ़ विधानसभा, #डॉ. चरणदास महंत, #डॉ. महंत, #नगर पंचायत, #नगर पलिका परिषद, #नगर पालिक निगम, #नगरीय निकायों, #नेता प्रतिपक्ष, #नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, #न्यूजछत्तीसगढ़, #पंचायतों का चुनाव, #प्रथम अधिवेशन, #लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज, #हिंदीछत्तीसगढ़
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राज्य में नगरीय निकायों और पंचायतों का चुनाव भारतीय संविधान के अनुरूप समय पर कराया जाये – डॉ. महंत

रायपुर, 02 जनवरी 2025

अमृत टुडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ की पंचायतों (तीनों स्तर) तथा नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पलिका परिषद तथा नगर पालिक निगम) का निर्वाचन समय पर कराए जाने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243- के तथा 243-जेड ए के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का यह बंधनकारी संवैधानिक कर्तव्य है कि अनुच्छेद 243-इ और 243-यू के अनुसार समय पर निर्वाचन कराए। पंचायतों तथा नगर पलिकाओं की अवधि उनके निर्वाचन के पश्चात् आयोजित प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष होती है और इस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नया निर्वाचन पूर्ण किया ही जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की विद्यमान निर्वाचित पंचायतों की अवधि माह फरवरी 2025 की विभिन्न तारीखों में समाप्त होने जा रही है। किंतु छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक इनके गठन हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ही पूरी तरह से उत्तरदायी है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, मान. उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों राइट पेटीसन (सी) नं.278 ऑफ 2022 डिसाइडेड ऑन मई 10, 2020 तथा पेटीसन (एस) फोर स्पेशल लीव टू अपील (सी) नं.(एस) 26468 टू 26469/2024 दिनांक 11.11.2024 का उदाहरण है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा है कि, अब और अधिक विलम्ब किये बिना पंचायतों तथा नगरीय निकायों के गठन के लिए निर्वाचन की प्रक्रियाओं को तत्काल प्रारंभ करें।

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