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भागवत कथा के दौरान कथावाचक के कथन पर दर्ज हुआ अपराध, अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट के तहत न्यायालय में पेश

तखतपुर, 16 नवंबर 2025

अमृत टुडे।

दिनांक 12.11.25 को थाना तखतपुर क्षेत्र में आयोजित भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज द्वारा सतनामी समाज के प्रति आपत्तिजनक शब्द कहे जाने की शिकायत थाने में दर्ज हुई। मामले में थाना तखतपुर में अपराध क्रमांक 645/25 धारा 353(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। लोक अभियोजक से अभिमत लेने के बाद अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट की धाराएँ भी जोड़ी गई। प्राथमिक जांच पूरी होने के बाद आज कथा एवं हवन समाप्त होने के बाद आशुतोष चैतन्य महाराज को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने उन्हें न्यायिक रिमांड में भेज दिया।

विवरण :: दिनांक 12.11.25 को, थाना तखतपुर क्षेत्र में आयोजित एक भागवत कथा के अवसर पर, कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज द्वारा सतनामी समाज के प्रति आपत्तिजनक और अनुचित शब्दों का प्रयोग करने की शिकायत संबंधित थाने में प्राप्त हुई थी।

इस गंभीर मामले के संदर्भ में, थाना तखतपुर में अपराध क्रमांक 645/25 के तहत धारा 353(2) BNS के अनुसार इस अपराध को पंजीकृत किया गया। इसके बाद लोक अभियोजक से विचार-विमर्श करने के पश्चात, यह तय किया गया कि इस प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट की धाराएं भी जोड़ी जाएं, ताकि इसे और अधिक गंभीरता से लिया जा सके।

प्राथमिक विवेचना पूरी होने के उपरांत, आज भागवत कथा और हवन समापन के बाद, कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को हिरासत में लिया गया और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने इस मामले की संज्ञान लेते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया, जिससे कि आगे की कानूनी प्रक्रिया संपन्न की जा सके।

इस प्रकार,
संबंधित जांच और विधिक कार्यवाही को प्राथमिकता दी गई है, ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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