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*14वें मंत्री के मुद्दे पर हाई कोर्ट का संकेत—कांग्रेस बोले: विशेषज्ञों की राय के बाद आगे की कार्रवाई…..*

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रायपुर, 12 दिसम्बर 2025

अमृत टुडे।

*कांग्रेस की को-वॉरंटो याचिका पर अदालत ने कहा—पहले से लंबित पीआईएल में शामिल हों*

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 14वें मंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए कांग्रेस द्वारा दायर की गई को-वॉरंटो याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में पहले से ही एक पीआईएल लंबित है। अदालत का कहना है कि अलग से को-वॉरंटो याचिका सुनने के बजाय कांग्रेस चाहे तो उसी पीआईएल में पक्षकार बने। सुशील शुक्ला ने कहा कि अदालत के निर्देशों का सम्मान करते हुए पार्टी अब अपने विधिक विशेषज्ञों से राय ले रही है और उनके सुझावों के आधार पर अगला कदम तय किया जाएगा।

विवरण :: कांग्रेस संचार प्रमुख, सुशील आनंद शुक्ला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने कहा कि 14वें मंत्री का मामला उठाने के संबंध में हमने हाई कोर्ट बिलासपुर में एक कोआईडेंटो याचिका लगाई थी। यह याचिका विशेष रूप से इसलिए प्रस्तुत की गई थी क्योंकि मामले में पहले से ही एक अन्य व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की जा चुकी थी। इस पृष्ठभूमि में, हमारी कोआईडेंटो याचिका का उद्देश्य न्यायालय को यह बताना था कि हम मामले की गंभीरता को समझते हैं और इसका उचित समाधान चाहते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अदालत में यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि मामले में एक पीआईएल पहले से ही लंबित है, इसलिए हमारी कोआईडेंटो याचिका की सुनवाई अब नहीं की जाएगी। अदालत का निर्देश है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति इस मामले में याचिका लगाना चाहता है, तो उन्हें पहले से दायर पीआईएल में सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार, अदालत के आदेश का हमें पूर्ण सम्मान है और हम इसकी वैधानिक प्रक्रिया का पालन करेंगे।

आगे की प्रक्रिया के संबंध में, सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हम अपने निजी विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे ही हमें उनकी राय प्राप्त होगी, हम उसी के आधार पर आवश्यक कदम उठाने का निर्णय करेंगे। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय की मार्गदर्शन का पालन करना हमारे लिए प्राथमिकता है, और हम विशेषज्ञों की राय की गंभीरता को समझते हुए उचित कार्रवाई करेंगे।

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