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अमृत टुडे, रायपुर छत्तीसगढ़

28 जून 2026 । एडीसीपी राहुल देव शर्मा ने फेसबुक लाइव में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की तीन‑जोन व्यवस्था और प्रमुख अधिकारियों का परिचय देते हुए 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानून के मुख्य फीचर्स—जीरो‑एफआईआर, ई‑एफआईआर, शिकायत जांच समय‑सीमा, महिला‑बाल सुरक्षा, ई‑साक्ष्य व संगठित अपराध जैसे प्रावधान स्पष्ट किए और दर्शकों के प्रश्नों का जवाब दिया।

विवरण:: एडीसीपी राहुल देव शर्मा ने फेसबुक लाइव सत्र में पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की संगठनात्मक रूपरेखा समझाई और बताया कि रायपुर को उत्तर, मध्य व पश्चिम तीन जोनों में विभाजित किया गया है ताकि क्लोज़ सुपरविजन व प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो।

उन्होंने 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए दंड‑संहिता के प्रमुख प्रावधानों का संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट विवेचन किया: जीरो‑एफआईआर व ई‑एफआईआर से शिकायत दर्ज करने में सुविधा, शिकायत जांच के लिए समय‑सीमाएँ, महिला व बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर कड़े प्रावधान व शीघ्र चालान, मेडिकल रिपोर्ट के लिए 7 दिनों की सीमा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता, संगठित अपराध व आतंकवाद पर कठोर धाराएँ, अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की, मॉब‑लिंचिंग पर सख्त दंड, सामुदायिक सेवा का विकल्प तथा ट्रायल इन एब्सेंसिया जैसी व्यवस्थाएँ।

लाइव के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आपातकालीन संपर्क संख्या 112 और शिकायत न होने की स्थिति में उपलब्ध शिकायत निवारण मार्गों पर भी मार्गदर्शन दिया।

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