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रायपुर, 20 अप्रेल 2024

आरोपियों के विरूद्ध पृथक से की गई है प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही।

आरोपी सैफुल्ला अली पूर्व में जुआ, सट्टा एवं अन्य अपराधों में रह चुका है जेल में निरूद्ध।

आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 294,323,506,34 भादवि. के तहत् की गई है कार्यवाही।

दिनांक 18.04.2024 को प्रार्थी सैय्यद नियाज पता राजातालाब रायपुर ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दिनांक 17.04.2024 के रात्रि करीबन 08.00 बजे हास्पिटल दवाई लेने पैदल जा रहा था तभी ओव्हरब्रिज के नीचे परिचित का छोटू मिला जिससे उसकी मोटर सायकल दवाई लेने हेतु मांगने पर क्यों दूंगा कहकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार करने

लगा जिसे मना करने पर वहां मौजुद सैफुल्ला को आवाज देकर बुलाया जो अपने अन्य साथी के साथ आकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 294,323,506,34 भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में आरोपी 01- मोह. रिजवान, 02- मोह. यासीन, 03- सैफुल्ला अली को गिरफ्तार कर पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया है। आरोपी सैफुल्ला अली पूर्व में जुआ, सट्टा एवं अन्य अपराधों में जेल में निरूद्ध रह चुका है। 

गिरफ्तार आरोपी

  1. मोह. रिजवान उर्फ छोटू पिता सैय्यद इमाम उलहक उम्र 31 साल पता राजातालाब रायपुर।
  2. मोह. यासीन पिता मोह. रफुल उम्र 50 साल पता सरस्वती नगर पंडरी रायपुर।
  3. सैफुल्ला अली पिता सरताज अली उम्र 42 साल पता राजातालाब रायपुर।

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