धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की कार्यवाही की गई थी कार्यवाही
आरोपी गोलू ढीमर घटना दिनांक से फरार चल रहा था जिसे दिनांक 01.056.2024
को गिर0 कर माननीय न्यायालय भेजा गया
आरोपी– गोलू कुमार ढीमर पिता देवनाथ ढीमर उम्र 28 वर्ष निवासी बांसपाई पारा वार्ड क्र0 41 थाना
बसंतपुर जिला राजनांदगांव
राजनांदगांव , 02 जून 2024
दिनांक 14.05.2024 को आरोपी गोलू कुमार ढीमर के द्वारा अपने साथी शरद यादव को अपनी एक्टीवा क्रमांक सीजी 08 ए यू 6038 से शराब लेने मोहारा शराब भठठी भेजा गया था उनकी साथी द्वारा शराब लेकर वापस रोड पर आने पर से थाना बसंतपुर पुलिस स्टाफ द्वारा शराद यादव को शराब एंव एक्टीवा सहित पकडकर कार्यवाही की गई थी शरद यादव द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन मे बताया था कि गोलू ढीमर द्वारा मुझे शराब बिक्री करने के लिए अपनी एक्टीवा देकर शराब लाने मोहरा शराब भठठी भेजा था ।
उक्त मामले मे आरोपी शरद यादव को गिर0 कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था तथा घटना दिनांक से आरोपी गोलू कुमार ढीमर फरार चल रहा था कि, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एंव अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ,नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदशन मे शीघ्र गिरफ्तारी की कार्यवाही करने के मार्गदर्शन व निर्देश पर सायबर सेल की टीम एंव थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन द्वारा सरगर्मी से पता तलाश किया जा रहा था जिसे आज दिनांक को मुखबीर की सूचना के आधार आरोपी – गोलू कुमार ढीमर पिता देवनाथ ढीमर उम्र 28 वर्ष निवासी बांसपाई पारा वार्ड क्र0 41 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव को पकडकर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना दिनांक को गिर0 शरदा यादव से शराब बिक्री करने के लिए अपनी एक्टीवा देकर शराब लाने मोहारा शराब भठठी भेजा था एंव घटना मे सम्मिलित स्वीकार किया गया जिसे धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया उक्त् कार्यवाही मे निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन ,सायबर सेल की टीम एंव थाना बसंतपुर स्टाफ सउनि गोवर्धन देशमुख , बी 9 पेट्रेलिंग आर0 प्रवीण मेश्राम की भूमिका सराहनीय रही।