सलोनी स्कूल के छात्र-छात्राओं को दी गई यातायात नियमों की जानकारी
प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने पर मान० न्यायालय द्वारा 21000/- रूपयें का दिया गया अर्थदण्ड
रायपुर, 23 अगस्त 2024
अमृत टुडे। धमतरी पुलिस यातायात स्टॉफ द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शास० उच्च० माध्य० विद्या० सलोनी में पहुंचकर यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया,जिसमें सउनि. सुरेश नेताम के द्वारा उपस्थित 200 छात्र-छात्राओं को सुरक्षित चलने के नियमों से अवगत कराते बताया गया कि मार्ग में हमेशा बायें साईड में चलना चाहिए,झुंड़ में नही चलना चाहिए,अचानक रोड में नही मुड़ना चाहिए, सायकल में चलने के दौरान मुडने से पहले हाथ का इशारा देकर या वाहन में चलने के दौरान इंडीकेटर का प्रयोग करना चाहिए,रोड क्रास करने से पहले भली-भाँति दायें-बायें देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि, कोई गाड़ी तो नही आ रही है पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर ही तेजगति से रोड क्रास करना चाहिए।
ड्रायविंग लायसेंस बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि पहले लर्निंग लायसेंस बनाया जाता है, जिसमें जन्मतिथि हेतु कक्षा 10 वी अंकसूची, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज का फोटो, ऑख संबंधी परीक्षण रिपोर्ट और शुल्क के साथ आवेदन जिला परिवहन कार्यालय के वेबसाईट में करना होता है, एक माह बाद लर्निंग लायसेंस जारी कर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य आपके वाहन चालन सीखना है, फिर 01 माह बाद स्थायी लायसेंस हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होता है, जिसमें परिवहन विभाग के द्वारा ऑनलाईन आब्जेक्टिव एवं आप्टिकल टेस्ट होता है, उक्त टेस्ट में पास होने के उपरांत ही स्थायी लायसेंस जारी किया जाता है।
पढ़ाई के साथ खेलकुद के महत्ता को बताकर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु टाईम टेबल बनाकर अनुशासित होकर पढ़ाई करने से निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है बताकर यातायात नियमों से संबधित पाम्पलेट वितरण किया गया।
शहर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व यातायात व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है, पूर्व में व्यापारियों की बैठक लेकर निर्णय लिया गया था, कि शहर के सदर मार्ग में प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक सभी प्रकार की बड़ी मालवाहक वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त निर्णय का पालन कराते हुये,आज दिनांक को प्रातः 10:10 बजे वाहन क्रमांक सीजी 07 सीए 4792 का चालक अपने वाहन को लेकर सदर मार्ग से कचहरी ढलान की ओर आ रहा था, जिसे रोक कर चालक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा माननीय न्यायालय पेश किया गया,
न्यायालय द्वारा वाहन चालक को 21000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त कार्यक्रम में शास० उच्च० मा० वि० सलोनी के प्राचार्य आर०के० गुप्ता, शिक्षक सी०आर० साहू, एन०आर० साहू, हरीश साहू, त्रिलोक साहू, वासुदेव साहू, सी०एल० चन्द्राकर, हेमंत साहू, हेमलाल साहू एवं यातायात शाखा से आर. गणपत डिंडोलकर, संदीप यादव सहित स्कूल के 200 छात्र-छात्राऐं सम्मिलित रहे