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दंतेवाड़ा : 8 मार्च को होगा पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन…..

ByPreeti Joshi

Mar 5, 2025 #@AmritToday, #amrittoday, #amrittoday.in छत्तीसगढ़ न्यूज, #BIG NEWSMID, #Breaking, #Breaking news, #cg news, #Chhattisgarh, #chhattisgarh breaking news, #chhattisgarh hindi news, #chhattisgarh latest hindi news, #chhattisgarh latest news, #Chhattisgarh news, #chhattisgarh news in hindi, #chhattisgarh news live today, #chhattisgarh news today, #chhattisgarhi news, #DAY NEWS, #Exclusive, #Hindi News, #HINDICHHATTISGARH, #KA SILSILATODAY'S, #latest news, #News, #NEWSCHHATTISGARH, #NEWSHINDI, #NEWSINDIA, #NEWSKHABRON, #NEWSTODAY'S, #Today breaking news, #today news, #TODAY'S LATEST, #UPDATE, #अभी-अभी, #अमृत टुडे, #आज की ताजा खबर, #इंडिया न्यूज़, #खबरछत्तीसगढ़, #छत्तीसगढ़ न्यूज़, #छत्तीसगढ़, #त्वरित एवं सुलभ न्याय, #नई दिल्ली के, #नेशनल लोक अदालत, #नेशनल लोक अदालत का, #न्यायालयों, #न्यूजछत्तीसगढ़, #प्रभावित पक्षकारों, #राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, #लंबित प्रकरणों में कमी लाने, #लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज, #विजय कुमार, #सम्पूर्ण देश, #हिंदीछत्तीसगढ़
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दंतेवाड़ा, 05 मार्च 2025

अमृत टुडे । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 8 मार्च 2025 दिन शनिवार को सम्पूर्ण देश में इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस हेतु विजय कुमार होता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय दंतेवाड़ा सुकमा, बीजापुर एवं बचेली न्यायालय के लिए कुल 8 खंडपीठ का गठन किया गया हैं।

लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी प्रकरण, तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे।

इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा के द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं। नेशनल लोक अदालत के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय दंतेवाड़ा में आकर संपर्क कर सकते हैं।

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