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नाबालिग दुष्कर्म: धमतरी पुलिस की मजबूत पैरवी, आरोपी बिरेंद्र मरकाम को 20 साल की सजा…..

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अमृत टुडे, धमतरी छत्तीसगढ़ 28 अप्रैल 2026 ।
धमतरी पुलिस ने थाना सिहावा के पॉक्सो प्रकरण (अपराध क्र. 28/2025) में आरोपी बिरेंद्र मरकाम
को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 3000 रुपये जुर्माने की सजा दिलाई। विवेचना अधिकारी सउनि दुलाल नाथ व टीम की उत्कृष्ट जांच सराहनीय। एसपी धमतरी द्वारा नगद पुरस्कार घोषित।

विवरण: धमतरी पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी बिरेंद्र मरकाम (22 वर्ष), निवासी संबलपुर, ओडिशा को धारा 6 पॉक्सो एक्ट व भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व 3000 रुपये अर्थदंड लगाया। सउनि दुलाल नाथ व सिहावा टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व मजबूत पैरवी से सफलता दिलाई।
यह 2026 का पॉक्सो एक्ट का चौथा मामला है—सिटी कोतवाली के दो व बिरेझर के एक में भी 20-20 वर्ष की सजाएं हो चुकीं। एसपी धमतरी ने विवेचकों को गुणवत्तापूर्ण जांच के निर्देश दिए हैं। महिला-बाल संरक्षण में जीरो टॉलरेंस नीति से दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित हो रही है।

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