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आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 1976 के 50 वर्ष बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ में अनुपालन नहीं; बहुमंजिला इमारतों में जमीन बिल्डर के नाम रहने से फ्लैट क्रेताओं के मालिकाना हक़ पर गंभीर सवाल…..

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अमृत टुडे, रायपुर छत्तीसगढ़

13 जून 2026। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 1976 के 50 वर्ष बाद भी छत्तीसगढ़ में अनुपालन नहीं; बहुमंजिला इमारतों में जमीन बिल्डर के नाम रहने से फ्लैट क्रेताओं के मालिकाना हक़ पर गंभीर सवाल; बिलासपुर, दुर्ग व राजनांदगाव में सहकारी समिति न बनाने, सहकारी संस्थाओं के गिरोह व RERA के 600 बिल्डरों नोटिस पर दिखावा बताते पत्र राज्यपाल को लिखा व निराकरण मांगा।

विवरण: आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़ ने प्रेसवार्ता में कहा कि प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 1976 के लोग बनने के 50 वर्ष हो जाने के बाद भी इसका अनुपालन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ; छत्तीसगढ़ के बने 26 वर्ष व अधिनियम के 50 वर्ष होने पर भी फ्लैट व दुकान क्रेताओं के मालिकाना हक़ पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जमीन बिल्डर के नाम रहने पर वे कैसे मालिक होते हैं। पार्टी के नेता मेहरबान सिंग, विजय झा व के. ज्योति ने सहकारी संस्थाओं के पंजीयक राजेन्द्र सेजी को सवाल किया कि यदि जमीन बिल्डर के नाम रहती है तो फ्लैट क्रेता मालिक कैसे होते हैं और आपदा में वे हवा में कैसे रहते हैं। सहकारी संस्थाएँ गिरोह बनने न देने से बिल्डर शोषण कर रहे हैं।

बिलासपुर सी.जी प्लाजा, दुर्ग हेमचंद यूनिवर्सिटी के सामने CG गृह निर्माण मंडल अपार्टमेंट व राजनांदगाव परिवहन कॉम्प्लेक्स में सहकारी समिति न बनाने के कारण बताए गए; RERA ने 600 बिल्डरों को नोटिस दिए जो दिखावा मात्र हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष (आरटीआई विंग) ने राज्यपाल को पत्र लिखा और सरकार व RERA अधिकारियों से संज्ञान व निराकरण की मांग की। मिहिर कुर्मी, प्रदेश मीडिया प्रभारी, ने पार्टी की मांग की पुष्टि की।

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