रायपुर , 24 अप्रैल 2024
प्रतिबंधित नशीली टैबलेट nitrosun 10 का परिवहन करने वाला आरोपी गिरफ्तार
थाना आरंग, अपराध क्रमांक 349/24 , धारा 21 (ख ) एनडीपीएस एक्ट
विवरण- आज दिनांक 24/04/24 के प्रातः 6:00 बजे जरिए मुखबीर से पता चला कि एक व्यक्ति काले रंग के एक्टिव क्रमांक CG 04 pf 7443 में प्रतिबंधित नशीली दवाई टैबलेट लेकर बिक्री करने के लिए महासमुंद होते रायपुर की ओर जाने के लिए निकला है। की मुखबरी सूचना रोजनामचा में दर्ज कर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ आरंग महासमुंद तिराहा एनएच रोड के पास पहुंचकर मुखबिर के बताएं एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 पीएफ 7443 के आने का इंतजार करने पर कुछ देर बाद मुखबिर के बताएं एक्टिवा क्रमांक को रोककर पूछने पर पहले तो अपना नाम बताने में हिल हवाला करने लगा ,
बाद में कड़ाई से पूछने पर अपना नाम कुणाल कुमार वर्मा पिता नागेंद्र वर्मा 22 वर्ष निवासी नावाखास पोस्ट नया जयपुर थाना नावा जयपुर जिला पलामू झारखंड का रहने वाला बताया जिसके एक्टिवा को चेक करने पर सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में अवैध प्रतिबंधित नशीली टैबलेट nitrosun 10 मिला कल 460 स्ट्रिप प्रत्येक में 10-10 नग टैबलेट भरा हुआ कुल 4600 नग टैबलेट प्रत्येक स्ट्रिप की कीमत 71 रू. जुमला कीमती करीबन 32660 रू. परिवहन करते मिला पूछताछ करने पर बसना पदमपुर से रायपुर ले जाकर विक्की खान को देने के लिए परिवहन करना बताया । प्रतिबंधित नशीली टैबलेट nitrosun 10 नग को रखने के संबंध में धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस दिया गया जो परिवहन करने के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया।
जिसे आरोपी से बरामद किया गया बरामद 4600 नग प्रतिबंधित नशीली टैबलेट nitrosun 10 कीमती 32660 , एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 pf 7443 कीमती करीबन ₹90000 एवं एक नग मोबाइल वनप्लस कीमती ₹30000
नगदी ₹200
कुल जुमला कीमती 1,52,860 रुपए को आरोपी से जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (ख) के तहत अपराध पंजीकृत कर मौके पर दिनांक 24/ 4 /2024 के 13:20 बजे गिरफ्तार किया गया । आरोपी झारखंड से आकर करीबन 3 वर्ष से रायपुर बस स्टैंड में रहकर बस कंडक्टरी का काम कर रहा था।
गिरफ्तार आरोपी को कुणाल कुमार वर्मा पिता नागेंद्र वर्मा 22 वर्ष नावा खास थाना नावा जयपुर जिला पलामू झारखंड