आरोपी से कबाड दुकान से अनेकों प्रकार के कबाड जप्त ।
करीबन ढेढ क्विंटल कबाड कीमती 20,000रू को किये जप्त |
नाम आरोपी : – मोहम्मद इक्बाल खान पिता स्व. मोहम्द अहमद उम्र 38 वर्ष निवासी मसानगंज मस्जीद गली बिलासपुर छ.ग. ।
बिलासपुर, 15 जुलाई 2024
अमृत टुडे । ममाले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक – 14/07/2024 वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशान पर अवेध कबाडीयों के विरूद्ध अभियान के तहत खपरगंज में नटराज स्टेशनरी गली कबाड दुकान मालिक मोहम्मद इरफान के कबाड दुकान चेक की गई जहां अधिक मात्रा में में अवैध कबाड रखा हुआ पाया गया इस संबंध में बील प्रस्तुत करने तथा गुमास्ता लायसेंस पेश करने नोटिस दिया गया जो बील व गुमस्ता लायसेंस नहीं होना बताया, जो कबाड चोरी की होने की सेंदेह पर कबाड दुकान में पाये गये
अवैध रूप रखे – जिसमें बाईक चक्का – 3 नग, आटो चक्का – 01 नग, डिस्क – 01 नग, कार का रिड्येटर – 02 नग, कटर मशीन – 02 नग, बाईक इंजन – 01 नग, शबमर्शिबल पंप – 03 नग, गटर जाली – 02 नग, एल्यूमिनियम तार- 01 गुच्छा, कम्प्यूटर समान – 03 नग एवं अन्य समान वजन करीबन ढेढ क्विंटल कीमती 20,0000 रू. को मुताबिक गवाहों के समक्ष धारा 35 (1), (ड.), बीएनएसएस / 303 बीएनएस के तहत विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही पर थाना प्रभारी निरीक्षक एस. आर. साहू, सउनि शीतला प्रसाद त्रिपाठी, आर. रतनाकर सिंह, टकेश साहू एवं सैय्यद नूरूल कादीर का विशेष योगदान रहा है ।