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थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही।
आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 240/24 धारा 420 भादवि. के तहत की गई कार्यवाही।

रायपुर, 23 मई 2024 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संतोष सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को फर्जी ऋण पुस्तिका प्रस्तुत कर आरोपियो का जमानत लेने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर तस्दीकी किया जाकर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा इस पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाने के साथ पेट्रोलिंग व सूचना संकलन की जा रही है।

इसी तारतम्य में थाना सिविल लाईन, रायपुर को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी रायपुर के न्यायालय से ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी जेठूराम पिता झरिहार के द्वारा न्यायालय के समक्ष विभिन्न आरोपियों के जमानत के लिये फर्जी ऋण पुस्तिका प्रस्तुत कर आरोपियों का जमानत लिया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ समुचित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने के आदेश के परिपालन में आरोपी जेठूराम के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 240/24 धारा 420 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में विवेचना दौरान मुखबीर के सूचना के आधार पर आरोपी अरूण यादव पिता झरिहार यादव उम्र 46 साल पता ग्राम निसदा, थाना आरंग रायपुर को पकड़कर कर पूछताछ किया गया। जिसके द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका में जेठूराम का नाम पता लिखकर ऋण पुस्तिका में अपना फोटो लगाकर जमानत हेतु विभिन्न न्यायालयों मे स्वयं खड़े होकर आरोपियों का जमानत लेना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

अरूण यादव पिता झरिहार यादव उम्र 46 साल पता ग्राम निसदा, थाना आरंग रायपुर

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