नगर निगम जोन 8 ने कोटा चित्रकूट परिसर के सामने खसरा नम्बर 44/6,44/10,44/11 की लगभग 4 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर अवैध मुरूम रोड काटकर, प्लाटों की डीपीसी को हटाकर तत्काल कारगर रोक लगाई
रायपुर 09 जून 2024
रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर कार्यवाही लगातार जारी है। नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता एवं नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग ने तहसीलदार देवांगन एवं जोन 8 जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव के नेतृत्व एवं कार्यपालन अभियंता अभिषेक गुप्ता, सहायक अभियंता ईश्वर लाल टावरे, उप अभियंता रुचिका मिश्रा,अक्षय भारद्वाज की उपस्थिति में पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 के तहत कोटा में चित्रकूट परिसर के सामने खसरा नम्बर 44/6,44/10,44/11 की लगभग 4 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर स्थल में अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा प्लाट कटिंग करने की गयी मार्किंग को हटाकर, डीपीसी को काटकर, अवैध मुरुम रोड को काटकर आवागमन बाधित करते हुए कारगर रोक लगाई गयी।
नगर निगम जोन 8 के जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव ने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त के निर्देशानुसार जोन 8 के तहत वार्ड नम्बर 2 के तहत कोटा में चित्रकूट परिसर के सामने लगभग 4 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है।
नगर निगम जोन क्रमांक 8 के नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामियों की जानकारी सम्बंधित नगर निगम जोन क्रमांक 8 के नगर निवेश विभाग को शीघ्र उपलब्ध करवाने कहा गया है।
तहसील कार्यालय से जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्बंधित अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।