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एक नग मुर्गा काटने का लोहे का हथियार जप्त ।

आरोपी नाम – हरीश कुमार उर्फ गोलू अवधेलिया पिता गंगा प्रसाद अवधेलिया उम्र 23 साल साकिन चिल्हाटी थाना पचपेडी

बिलासपुर, 18 जून 2024

अमृत टुडे। विवरण-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.2024 को प्रार्थी योगेंद्र कुमार साहू थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट कराया कि दिनांक 17.06.224 के सुबह 08:30 बजे करीब शिवनाथ ऑटो दुकान में काम करने वाला गोलू आया औऱ गंदी-गंदी गली गलौज करने लगा मना करने पर चल गया फिर कुछ देर बाद मुर्गा काटने का लोहे का हथियार लेकर आया और जान से मारने की धमकी देते हुए मुर्गा काटने वाले लोहे के हथियार से मारपीट किया है।

प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध धारा 294,506,323 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही के दौरान आरोपी हरीश सिंह अवधेलिया पिता गंगा प्रसाद अवधेलिया उम्र 23 साल निवासी चिल्हाटी को तलब कर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त एक नग मुर्गा काटने का लोहे का हथियार को जप्त किया गया है। मामले में धारा 25,27 आर्म्स जोड़कर आरोपी को आज दिनांक 17.06.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

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